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पुलिस पर डंपर चढ़ाने के मामले में कोर्ट फैसला:दो दोषियों को 5-5 साल की जेल, गश्त के दौरान मारी थी टक्कर

बिजनौर कोर्ट ने 12 साल पुराने मामले में पुलिस पर डंपर चढ़ाने और गोकशी के प्रयास के दो दोषियों, अशरफ अली और इस्लाम को पांच-पांच साल कैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर जिला जज प्रशांत मित्तल की अदालत ने यह फैसला सुनाया। यह घटना 6 सितंबर 2013 को नजीबाबाद थाना क्षेत्र में हुई थी। तत्कालीन दरोगा वीरेंद्र कुमार शर्मा अपने हमराही पुलिसकर्मियों के साथ कोतवाली रोड पर बशीरपुरा नहर मोड़ के पास गश्त कर रहे थे। उन्होंने सामने से आ रहे एक डंपर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। चालक के पास बैठे व्यक्ति ने पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने को कहा। इस दौरान डंपर ने सिपाही जितेंद्र और विजेंद्र को टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए। पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग कर आरोपियों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान आमिर पुत्र अब्दुल मन्नान कुरैशी (मुरादाबाद), अशरफ अली पुत्र अमीन (रामपुर) और इस्लाम पुत्र बब्बी (मुरादाबाद) के रूप में हुई थी। पुलिस ने डंपर पर लगी फर्जी नंबर प्लेट, 12 गोवंश और गोकशी के उपकरण बरामद किए थे। मामले की सुनवाई के दौरान, अदालत ने अशरफ अली और इस्लाम को दोषी पाया। वहीं, एक अन्य आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।


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