पीलीभीत पुलिस ने नववर्ष के पहले दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 शातिर अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत की गई। पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 1 जनवरी 2026 को शहर की कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया। थाना शहर कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 01/26 पंजीकृत किया गया है। पुलिस का मानना है कि यह संगठित गिरोह लंबे समय से इलाके में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था और समाज में इनका भय व्याप्त था। जिन अभियुक्तों को इस मुकदमे में नामजद किया गया है, उनमें अहमद नवी, हनीफ, एजाज, बाबू उर्फ अरशद, परवेज मलिक, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस, इमाम शमशुल और अकील अहमद शामिल हैं। इन सभी के विरुद्ध आपराधिक इतिहास और संगठित होकर अपराध करने के साक्ष्यों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। शहर कोतवाल सत्येंद्र कुमार ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि ये सभी अभियुक्त एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे। इनके खिलाफ पहले भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। कोतवाल सत्येंद्र कुमार ने आगे बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद अब विवेचना शुरू कर दी गई है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं और उनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जल्द ही सभी नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
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