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पहले रोड बनेगी तभी पास होगा घर का मानचित्र:पहले चौड़ीकरण की प्रत्याशा में मिल जाता था अनुमोदन

मकान बनवाने के लिए मानचित्र पास कराना है तो पहले से रोड बनी होनी चाहिए। पहले रोड चौड़ीकरण की प्रत्याशा में ही मानचित्र पास हो जाता था लेकिन नई निमयावली आने के बाद अब विद्यमान (एक्गिस्टिंग) रोड अनिवार्य कर दिया गया है। आवासीय भवनों के लिए 9 मीटर तो कमर्शियल भवनों के लिए 12 मीटर रोड जरूरी होगा। पहले मानचित्र पास कराने के लिए रोड वाइडनिंग (चौड़ीकरण) का नियम था। यदि किसी की जमीन के सामने कम चौड़ी सड़क भी होती थी तो नक्शा पास कर दिया जाता था। भूखंड के मालिक को रोड वाइडनिंग के लिए जगह छोड़नी पड़ती थी। अधिकतर मामले में इसी तरह से नक्शा पास किया जाता था। मौके पर जाने वाले जेई इसकी जांच करते थे और रोड वाइडनिंग की प्रत्याशा में नक्शे का आवेदन अनुमोदित हो जाता था। जानिए क्यों पड़ी अनिवार्यता की जरूरत नक्शा पास हो जाने के बाद जब भवन बनते थे तो अक्सर यह देखने में आता था कि लोग रोड वाइडनिंग के लिए जो जगह छोड़नी होती थी, उसे भी कवर कर लेते थे। इससे जुड़ी कई तरह की शिकायतें भी आती रहती थीं। जिसके बाद शासन की ओर से नई नियमावली में संशोधन किया गया। उसके बाद भी कई प्राधिकरणों में रोड वाइडनिंग की व्यवस्था लागू थी। लेकिन इसको लेकर ऊपर स्तर पर सवाल उठने लगे तो प्राधिकरणों ने इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। इसको लेकर आदेश भी जारी हो चुका है। कई नक्शे फंसेंगे
कई नक्शे पहले से जमा हो चुके हैं। प्राधिकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिना विद्यमान रोड के मानचित्र पास नहीं किया जाएगा। ऐसे में यह तय है नक्शों के कई आवेदन फंसेंगे। रोड वाइडनिंग के आधार पर जो नक्शे पास होने की उम्मीद थी, उसे अब पास नहीं किया जाएगा। मौके पर जांच की जाएगी, यदि पूरी रोड वहां मौजूद होगी, तभी मानचित्र पास किया जाएगा। आर्किटेक्टों के साथ बैठक कर इस बात की जानकारी भी दी जा चुकी है। अब जानिए क्या व्यवस्था है यदि आपने निर्मित क्षेत्र यानी पुरानी आबादी के बीच किसी प्लॉट पर मानचित्र पास कराने के लिए आवेदन किया है तो वहां 6 मीटर चौड़ी सड़क होना जरूरी है। लेकिन किसी नई जगह या नई बसावट में आपने जमीन ली है तो वहां आवासीय भवन के लिए 9 मीटर और कामर्शियल भवन के लिए 12 मीटर की रोड जरूरी होगी।


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