उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक व्यक्ति को शराब के नशे में पति की पिटाई और पत्नी के सिर पर हमला करने के आरोप में चार साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना 1 मार्च 2009 की रात करीब 9 बजे बिंदकी थाना क्षेत्र के मनौटी गांव में हुई थी। वादी अशोक कुमार शुक्ला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने घर के बाहर सो रहे थे। तभी गांव का निवासी शिव प्रकाश शुक्ला (36 वर्ष), पुत्र कृष्ण कुमार शुक्ला, शराब के नशे में धुत होकर उनके घर के बाहर गाली-गलौज करने लगा। जब अशोक कुमार शुक्ला ने इसका विरोध किया, तो शिव प्रकाश ने लाठी-डंडों से उनकी पिटाई शुरू कर दी। अशोक कुमार की चीख-पुकार सुनकर उनकी पत्नी शोभा उन्हें बचाने के लिए बाहर आईं। शिव प्रकाश ने उन पर भी लाठी से वार किया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई और उनकी जान लेने का प्रयास किया गया। इस घटना के बाद उसी रात कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने बताया कि अपर जिला जज एफटीसी-1 अशोक कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी शिव प्रकाश शुक्ला को चार साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को भी सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।
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