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पति-पत्नी को मारपीट मामले में 3 साल की सजा:अयाना में 8 साल पुराने केस में 7-7 हजार जुर्माना भी

औरैया के अयाना थाना क्षेत्र में आठ साल पुराने मारपीट के एक मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) विकास गोस्वामी ने पति-पत्नी को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर सात-सात हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद राजपूत ने बताया कि यह मामला ग्राम अनुरुद्ध नगर निवासी धीरज कुमार ने अयाना थाने में दर्ज कराया था। धीरज कुमार अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। घटना 25 मार्च 2017 को दोपहर 3 बजे हुई थी, जब धीरज बेरी के पेड़ से बेर तोड़कर खा रहे थे। तभी वहां मौजूद रामजानकी और उसके पति श्रीनिवास ने उनके साथ जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट की और धारदार हथियार से उनके सिर पर वार कर उन्हें घायल कर दिया था। इस घटना के बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी अरविंद राजपूत ने दोषियों के लिए कठोर दंड की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने उन्हें निर्दोष बताया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने यह निर्णय सुनाया।


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