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पति को पत्नी पर जानलेवा हमले में 10 साल कैद:कासगंज में 2020 में घायल करने का था आरोप, 20 हजार जुर्माना भी

कासगंज जिले में एक न्यायालय ने ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला करने के आरोप में एक व्यक्ति को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पति पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्त धर्मेंद्र, पुत्र तेजपाल, निवासी नदरई, थाना कोतवाली कासगंज, को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत दोषी पाया गया है। धर्मेंद्र ने 4 जून 2020 को अपनी पत्नी निर्मला पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में घायल महिला के पिता बाबूराम ने आरोपी पति, सास और ससुर के खिलाफ थाना कोतवाली कासगंज में मु0अ0सं0 394/20 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें धारा 498ए भी शामिल थी। पीड़ित महिला आंगनवाड़ी में सहायिका के पद पर कार्यरत थी। न्यायालय ने धर्मेंद्र को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। हालांकि, महिला के सास और ससुर को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है। यदि दोषी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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