नोएडा में क्रिसमस और नववर्ष 2026 के आयोजनों को लेकर जिलाधिकारी मेधा रूपम ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब इन अवसरों पर होने वाली पार्टियों और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति आयोजन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क, मैरिज लॉन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी मनोरंजन कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। इसके लिए ‘निवेश मित्र पोर्टल’ के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, जिससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रशासन ने क्रिसमस और नववर्ष के दौरान लगातार निरीक्षण के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। यदि कहीं भी बिना अनुमति पार्टी, कार्यक्रम, डीजे, झूले, मेला या अन्य मनोरंजन गतिविधि चलती पाई गई, तो उसे तत्काल बंद कराया जाएगा और आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने स्पष्ट किया कि ऐसे आयोजनों के दौरान आग लगने, भगदड़ और अन्य दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। आयोजकों को विद्युत सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, कानून व्यवस्था और लोक व्यवस्था से जुड़े सभी नियमों का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त, वातानुकूलन, बिजली की फिटिंग और अन्य व्यवस्थाओं के प्रमाण पत्र संबंधित विभागों से लेकर प्रस्तुत करने होंगे। प्रशासन ने आम लोगों और आयोजकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाएं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
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