नोएडा प्राधिकरण ने दो बिल्डर पर एक्शन लिया है। बकाया नहीं जमा करने पर दोनों बिल्डरों की जांच आर्थिक अपराध शाखा दिल्ली (EOW) से करने का आग्रह किया है। इससे पहले भी प्राधिकरण करीब सात बिल्डरों की जांच के लिए ईओडब्ल्यू में पत्र लिख चुकी है। केस-1 प्राधिकरण ने बताया कि ग्रुप हाउसिंग प्लाट नंबर एफ21/सी सेक्टर-50 नोएडा में 12 हजार 750 वर्गमीटर का जमीन का आवंटन 26 दिसंबर 2008 में किया गया था। ये आवंटन टीजीबी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को किया गया। प्लाट की कीमत का भुगतान करने के लिए समय समय पर प्राधिकरण ने बिल्डर को नोटिस जारी किए। जिसका जवाब बिल्डर ने नहीं दिया और न ही बकाया जमा किया। अमिताभ कांत की सिफारिश का लाभ भी नहीं लिया। बिल्डर पर करीब 75.59 करोड़ का बकाया है। जिसकी वसूली कराने और वित्तीय जांच के लिए प्राधिकरण ने आर्थिक अपराध शाखा को पत्र लिखा है। केस-2 दूसरा मामला ग्रुप हाउसिंग जीएस-3बी सेक्टर-143 है। 7 जुलाई 2011 को किंडल इंफ्रा हाइट्स लिमिटेड को 50 हजार वर्गमीटर जमीन का आवंटन किया गया । बिल्डर को बकाया जमा करने के लिए समय समय पर नोटिस जारी किया गया । 31 नवंबर 2025 तक बिल्डर पर कुल 396.96 करोड़ कर बकाया हो गया। प्राधिकरण ने बकाया जमा करने और वित्तीय जांच के लिए ईओडब्ल्यू को पत्र लिखा है।
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