लखनऊ हाईकोर्ट ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी मामले में शुक्रवार को राहत नहीं दी। कोर्ट ने नेहा के खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में दर्ज केस में उन्हें अग्रिम जमानत मंजूर करने के आग्रह वाली अर्जी खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत अर्जी पर दिया। इसमें, नेहा ने केस में गिरफ्तारी से पहले जमानत देने की गुजारिश की थी। जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकील डॉ. वी के सिंह का कहना था कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ इस मामले में लखनऊ के हजरतगंज थाने में अप्रैल में एफआईआर दर्ज हुई थी। इससे पहले बीते 19 सितंबर को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नेहा की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार चुनाव और हिंदू-मुस्लिम राजनीति से जुड़े अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में दर्ज इसी एफआईआर को रद्द करने का आग्रह किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि एफआईआर की जांच में अदालत का हस्तक्षेप उचित नहीं है। हालांकि कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर को यह स्वतंत्रता दी है कि वे ट्रायल या डिस्चार्ज प्रक्रिया के दौरान आरोपों को चुनौती दे सकती हैं। फिलहाल किसी तरह की अंतरिम राहत (Interim Relief) देने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया था। नेहा ने लिखा था-बीजेपी देश को युद्ध की तरफ धकेलना चाहती है उन पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ, जब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट किया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी बिहार आए ताकि पाकिस्तान को धमका सकें और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोर सकें। उन्होंने यह भी लिखा था कि आतंकियों को ढूंढने और अपनी गलती मानने के बजाय बीजेपी देश को युद्ध की तरफ धकेलना चाहती है। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि बीते 19 सितंबर को खंडपीठ ने नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर रोक की याचिका खारिज करके उनको 26 सितंबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने और पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। बचाव पक्ष के वकील बोले- देशद्रोह की धाराएं नहीं लगाई जा सकतीं नेहा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पुरेंदू चक्रवर्ती ने तर्क दिया कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विषय हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अभियोजन के पूरे बयान में देश की एकता-अखंडता को खतरे में डालने या देशद्रोह की धाराएं नहीं लगाई जा सकतीं। सरकारी वकील डॉ. वीके सिंह ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि नेहा राठौड़ ने उस समय टिप्पणियां कीं जब देश एक संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा था। कोर्ट ने कहा-अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दे सकते अदालत ने कहा- नेहा के खिलाफ लगे आरोप पहली नजर में संज्ञेय अपराध दर्शाते हैं, जिनकी पुलिस द्वारा जांच की जानी उचित है। अदालत ने कहा कि उनके ट्वीट्स का समय बेहद अहम है, क्योंकि वे पहलगाम हमले के तुरंत बाद पोस्ट किए गए थे। ऐसे में इसी मामले में नेहा की अग्रिम जमानत मंजूर होने योग्य नहीं है। एकल पीठ ने कहा कि यह अग्रिम जमानत का मामला नहीं बनता है, लिहाजा अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की जाती है। अब पढ़िए पूरा मामला… पुलिस ने बताया कि 12 मई को नेहा सिंह राठौर के गाने चौकीदरवा कायर बा… बेटियां किसानन खातिर बनल जनरल डायर बा… पर विवाद छिड़ा। आरोप लगा कि नेहा ने पीएम नरेंद्र मोदी को जनरल डायर कहा है। हिंदू संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने 20 मई को नेहा सिंह राठौर के खिलाफ वाराणसी कमिश्नरेट के 3 जोन के 15 थानों में 500 से ज्यादा शिकायतें दीं। अकेले लंका थाने में ही 318 शिकायतें आईं। 4 लाख FIR कराइए, डरूंगी नहीं
इसपर नेहा ने कहा था- इस वक्त मेरे साथ क्या और क्यों हो रहा है। मैं इस सरकार से सवाल पूछ रही हूं। लेकिन, सरकार के पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है। बदले में मुझे गालियां दिलवाई जा रही हैं। 400 शिकायतें नहीं 4 लाख FIR करवा दीजिए, आपसे नहीं डरूंगी। 21 मई को एक और गाना पोस्ट किया… 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने का आरोप
22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले को लेकर नेहा ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए थे। सरकार पर सवाल उठाए थे। इन पोस्टों से आहत होकर अभय प्रताप सिंह ने हजरतगंज कोतवाली में नेहा के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने और देश की अखंडता को तोड़ने वाली पोस्ट की है। अभय प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि नेहा सिंह राठौर की हरकतें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और अशांति पैदा करने के उद्देश्य से की गई थीं। उन्होंने दावा किया कि राठौर की पोस्ट, जिन्हें पाकिस्तान में व्यापक रूप से शेयर किया गया, का इस्तेमाल पड़ोसी देश के मीडिया द्वारा भारत की आलोचना करने के लिए किया जा रहा था, जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंच रहा था। मामला दर्ज होने के बाद नेहा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक वीडियो पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था- पहलगाम हमले के जवाब में सरकार ने अब तक क्या किया है? क्या आपने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की है? अगर हिम्मत है, तो जाकर आतंकवादियों के सिर वापस लाओ! ——————- संबंधित खबर पढ़िए… पहलगाम हमले पर नेहा सिंह का वीडियो पाकिस्तान में वायरल:बोलीं-अटैक का बिहार चुनाव में सरकार करेगी इस्तेमाल; वॉर रुकवाने वाले टेरर अटैक नहीं रोक पाए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 27 लोग मारे गए। इस घटना के बाद से देश में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है। वहीं भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो जारी कर मोदी सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार पहलगाम हमले का इस्तेमाल बिहार चुनाव में करेगी। पूरी खबर पढ़ें
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