गोंडा के निलंबित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) अतुल कुमार तिवारी की याचिका पर आज लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस मनीष माथुर की खंडपीठ कोर्ट नंबर 7 में इस मामले पर विचार करेगी। तिवारी ने अपने निलंबन को रद्द कर पुनः बीएसए पद पर बहाल करने की मांग की है।।बीते मंगलवार को भी जस्टिस मनीष माथुर की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। उस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ब्योरा दाखिल न किए जाने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई थी। कोर्ट ने सरकार को 4 दिसंबर तक पूरे मामले में ब्योरा दाखिल करने का निर्देश दिया था। आज यूपी सरकार द्वारा कोर्ट में ब्योरा दाखिल किए जाने की उम्मीद है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इस पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। रिश्वतखोरी के आरोप में निलंबित किए गए अतुल कुमार तिवारी ने अपनी याचिका में निलंबन आदेश रद्द कर उन्हें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर बहाल करने की मांग की है। दरअसल, शिकायतकर्ता मनोज कुमार पांडे ने आरोप लगाया था कि अतुल कुमार तिवारी ने स्कूलों में फर्नीचर सप्लाई के टेंडर प्रक्रिया के नाम पर उनसे 22 लाख रुपये की रिश्वत ली थी। रिश्वत लेने के बावजूद उन्हें काम नहीं दिया गया और उनकी फर्म को ब्लैकलिस्ट कर गलत आरोप लगाकर नगर कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में अतुल कुमार तिवारी समेत तीन लोगों पर नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। इसी मामले में शासन ने उन्हें 11 नवंबर को निलंबित किया था और उनके खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही है।
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