सिरसा गांव में हुए निक्की हत्याकांड में मृतका निक्की भाटी के जेठ रोहित भाटी की जमानत के मामले में शुक्रवार को सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। निक्की के परिजन के वकील उधम सिंह तोगड़ व दिनेश कुमार कलसन ने बताया कि मामले में कासना कोतवाली पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल होने के बाद जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने आरोपी पक्ष की दलील को खारिज करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत को अवगत कराया कि निक्की की हत्या के साजिश के तहत की गई है। इसमें पूरा परिवार शामिल है। पुलिस ने भी षडयंत्र के तहत हत्या की बात चार्जशीट में लिखी है। पुलिस ने 500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। आरोपी रोहित की घटना में संलिप्तता है। कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखा। यही कारण है अदालत ने दलील को सुनते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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