बदायूं में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार गर्ग की अदालत ने यह फैसला सुनाया। दोषी रंजीत पुत्र हरपाल जाटव, अग्ररास थाना इस्लामनगर, जनपद बदायूं का निवासी है। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि थाना इस्लामनगर क्षेत्र में दर्ज इस मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट बदायूं में हुई। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया। न्यायालय ने अभियुक्त को विभिन्न आरोपों में दी गई सजाओं को समाहित करते हुए कुल 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह घटना 14 जून 2017 को हुई थी। उस समय पीड़िता के माता-पिता घर पर नहीं थे। आरोपी रंजीत ने नाबालिग लड़की को घर से बुलाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था।
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