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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को सजा:बुलंदशहर कोर्ट ने 10 साल का कठोर कारावास, 25 हजार का जुर्माना लगाया

बुलंदशहर नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट-01, बुलंदशहर ने एक आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2015 का है। आरोपी सोनू पुत्र कल्याण उर्फ कालीचरन, निवासी ग्राम छोटी कसेर, थाना डिबाई (जनपद बुलंदशहर) पर वादी की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप था। पीड़िता के पिता ने 11 सितंबर 2015 को थाना अनूपशहर में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 29 अक्टूबर 2015 को मामले का आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 6 गवाह पेश किए। उनकी गवाही और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी सोनू को दोषी करार दिया। न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह तृतीय, पोक्सो कोर्ट-01, जनपद बुलंदशहर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को यह सजा सुनाई। उसे 10 वर्ष का कठोर कारावास और ₹25,000 का अर्थदंड भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक महेश राघव ने प्रभावी पैरवी की। उनके तर्कों और प्रस्तुतियों ने आरोपी के अपराध को सिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।


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