DniNews.Live

Fast. Fresh. Sharp. Relevant News

नाबालिग से दुष्कर्म, दोषी को आजीवन कारावास:12 साल की पीड़िता हुई थी गर्भवती, 2.65 लाख रुपये का जुर्माना

गाजीपुर में पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 2 लाख 65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसकी पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी। यह मामला जमानिया थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता की मां ने 29 मार्च 2021 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि होली के दिन उनकी 12 वर्षीय नाबालिग बेटी घर में अकेली सोई हुई थी। इसी दौरान उसके चचेरे ससुर का लड़का रामचंद्र राम घर में घुस आया। उसने पीड़िता को जबरदस्ती पकड़कर, उसके शरीर को बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूंसकर अपने घर ले गया। वहां दरवाजा बंद कर उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने यह भी बताया कि आरोपी पहले भी डरा-धमकाकर उसका यौन शोषण करता था, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई थी। भेद खुलने पर पीड़िता ने अपनी मां को पूरी बात बताई। मां की शिकायत पर आरोपी रामचंद्र राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने कुल 6 गवाह पेश किए। बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।


https://ift.tt/SnuiAFm

🔗 Source:

Visit Original Article

📰 Curated by:

DNI News Live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *