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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा:बांदा कोर्ट ने लगाया 5 हजार रुपए का जुर्माना, 2 साल बाद आया फैसला

बांदा में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में स्थानीय सत्र न्यायालय ने पड़ोसी आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह घटना 13 मई 2023 को बबेरू थाना क्षेत्र के निबिहापुरवा मजरा अहार गांव में हुई थी। पीड़िता के पिता कालीचरन ने उसी दिन बबेरू थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव के ही पड़ोसी व्यक्ति ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ गलत काम किया है। शिकायत के आधार पर बबेरू थाने में मामला दर्ज किया गया। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह ने मामले की विवेचना की और प्रभावी जांच के बाद 9 अगस्त 2023 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। लोक अभियोजक शिवपूजन सिंह ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। इसके साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी जितेंद्र और अमित तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से आरोपी को सजा दिलाई जा सकी। माननीय सत्र न्यायालय बांदा ने आरोपी हुकुमचंद पुत्र मोहन निवासी निबिहापुरवा मजरा अहार को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत की गई।


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