कन्नौज में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को 14 साल के कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी पर 10,800 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का है। यह घटना 31 मई 2022 की है, जब छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले से 17 वर्षीय किशोरी लापता हो गई थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दो युवकों, एडी जाटव और सुंदरम यादव के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। जांच के दौरान, शुरुआती दोनों आरोपी निर्दोष पाए गए। इसके बाद फर्रुखाबाद जिले के नगला चहार निवासी करन उर्फ कल्यान का नाम सामने आया, जिस पर किशोरी को भगा ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि किशोरी को उसके परिजनों को सौंप दिया गया था। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी। शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने बताया कि गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर जज अलका यादव ने आरोपी कल्यान को दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे 14 वर्ष के कारावास और 10,800 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि दोषी जुर्माने की राशि अदा नहीं करता है, तो उसे चार महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
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