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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा:चित्रकूट कोर्ट ने 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

चित्रकूट। एक नाबालिग लड़के से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला चित्रकूट में सुनाया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के निर्देशों पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्याम प्रताप पटेल, पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय और मॉनिटरिंग सेल प्रभारी प्रभुनाथ यादव की टीम ने गहन पैरवी की। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट तेज प्रताप सिंह ने प्रभावी प्रस्तुति और बहस की। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा ने इस मामले में फैसला सुनाया। यह मामला पुलिस मुख्यालय द्वारा पैरवी हेतु चिन्हित किया गया था और थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 388/2020 के तहत धारा 377 आईपीसी और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत था। दोषी ननकू पाण्डेय उर्फ कृष्ण मुरारी पाण्डेय पुत्र रामदयाल पाण्डेय, निवासी शंकर बाजार, थाना कोतवाली कर्वी, जनपद चित्रकूट को सजा सुनाई गई। घटना 1 अगस्त, 2020 को थाना कोतवाली कर्वी क्षेत्र में हुई थी। वादी ने पुलिस को सूचना दी थी कि अभियुक्त ननकू पाण्डेय उर्फ कृष्ण मुरारी ने उनके 8 वर्षीय बेटे को लालच देकर दुष्कर्म किया। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 388/2020 के तहत धारा 377 आईपीसी और 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार पाण्डेय ने मामले की विवेचना की। विवेचक ने 2 अगस्त, 2020 को आरोपी को गिरफ्तार किया और 29 अगस्त, 2020 को माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।


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