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नाबालिग से गैंगरेप के तीन दोषियों को 20-20 साल कारावास:जालौन में 45-45 हजार जुर्माना भी लगा, दो साल में आया फैसला

जालौन के थाना रेंढर क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जालौन पुलिस की गहन विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद, माननीय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई ने तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला थाना रेंढर क्षेत्र का है, जहां अभियुक्त सद्दाम उर्फ सलमान (पुत्र हसन खान), प्रदीप उर्फ गैंगे उर्फ मनोज (पुत्र पन्नालाल नाई), निवासीगण महतवानी, तथा रोहित (पुत्र रामलखन), निवासी ग्राम कमसेरा, सभी थाना रेंढर, जनपद जालौन के रहने वाले हैं। इन पर वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। घटना के तुरंत बाद, थाना रेंढर पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचक ने मामले की गहन विवेचना करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए और गवाहों के बयान दर्ज किए। विवेचना पूरी होने के बाद, 07 मई 2023 को अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। 50 हजार पीड़िता को मिलेंगे सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई, जनपद जालौन के न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने तीनों अभियुक्तों सद्दाम, प्रदीप और रोहित को दोषी पाया। न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 45-45 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि में से 50 हजार रुपए पीड़िता को प्रतिकर के रूप में प्रदान किए जाएं। यह फैसला महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध एक कड़ा संदेश है। जालौन पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


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