कुशीनगर में एक नाबालिग युवती की हत्या के मामले में पॉक्सो न्यायालय ने फैसला सुनाया है। दोषी देवेंद्र यादव को 15 साल के सश्रम कारावास और साढ़े छह लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह मामला कसया थाना क्षेत्र से जुड़ा है। मृतका के पिता ने कसया थाने में मु.अ.संख्या 285/2019 (पॉक्सो, हत्या और एससी/एसटी एक्ट) के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि पटहेरवा थाना क्षेत्र के लछिया खास निवासी देवेंद्र यादव ने उनकी नाबालिग बेटी को कसया के आशा रॉयल होटल में कई दिनों तक रखा। शिकायत के अनुसार, होटल में रखने के बाद देवेंद्र यादव ने युवती के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इस मामले की विवेचना के बाद न्यायालय में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन और अजय कुमार गुप्ता ने कुल 13 गवाहों को न्यायालय में पेश किया। पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त देवेंद्र यादव को दोषी ठहराया। न्यायालय ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा मृतका के परिजनों को मानसिक और सामाजिक कष्ट की क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा।
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