आगरा में नाबालिग युवती के अपहरण और रेप के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है। पाक्सो एक्ट के तहत चले इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की कैद और 15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। मामला थाना एत्मादुद्दौला क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार 17 जनवरी 2018 को वादी की 15 वर्षीय पुत्री दोपहर करीब 12 बजे घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी सुनील पुत्र कन्हैया लाल, निवासी गुलाब नगर, बोदला, जिला आगरा जबरन घर में घुसा और युवती को धमकाकर अपने साथ ले गया। आरोप है कि आरोपी युवती को अपनी बहन के घर ले गया, जहां उसके साथ जबरन दुराचार किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने 19 जनवरी 2018 को आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को सुरक्षित बरामद किया। मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनंद ने पीड़िता समेत सात गवाहों को अदालत में पेश किया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने आरोपी को अपहरण, दुराचार और पाक्सो एक्ट का दोषी मानते हुए 10 वर्ष की सजा और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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