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नाबालिग अपहरण-दुष्कर्म मामले में आरोपी को सजा:बरेली पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल कैद, 35 हजार जुर्माना लगाया

बरेली की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के एक बहुचर्चित मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कारावास और 35,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला थाना प्रेमनगर क्षेत्र का है। पीड़िता, जो उस समय 13 वर्ष की थी, मॉडल टाउन स्थित एक स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा थी। 10 नवंबर 2021 को वह अपने पिता की दुकान पर थी। शाम लगभग 5:15 बजे वह घर जाने की बात कहकर निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। आरोप के अनुसार, इज्जतनगर क्षेत्र के निवासी उदय जाट ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता 14 नवंबर 2021 को खुद घर लौट आई थी। हालांकि, 26 नवंबर 2021 की रात करीब तीन बजे आरोपी उदय जाट ने उसे दोबारा बहला-फुसलाकर भगा लिया। वह उसे हरिद्वार ले गया और वहां उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। इस घटना के संबंध में थाना प्रेमनगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी पर अपहरण, बहला-फुसलाकर ले जाने और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने कुल आठ गवाह पेश किए। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर, विशेष पॉक्सो न्यायालय (पॉक्सो-01) ने 17 दिसंबर 2025 को आरोपी उदय जाट को दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अतिरिक्त, धारा 363 आईपीसी के तहत 4 वर्ष का सश्रम कारावास और 3,000 रुपये का जुर्माना व धारा 366 आईपीसी के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 7,000 रुपये का जुर्माना भी सुनाया गया। कुल मिलाकर, आरोपी पर 35,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। यदि आरोपी यह जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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