DniNews.Live

Fast. Fresh. Sharp. Relevant News

नाबालिक से रेप के मामले में 7 वर्ष की सजा:आजमगढ़ पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला 2014 में हुई थी घटना

आजमगढ़ में नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा सात हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की पंद्रह वर्षीया नाबालिग़ किशोरी 5 नवंबर 2014 को पढ़ने के लिए विद्यालय गई लेकिन घर नहीं लौटी।पीड़िता की मां ने इधर उधर पता करने के बाद आरोपी नौशाद पुत्र तौकीर निवासी सठियांव थाना मुबारकपुर के साथ साथ उसके घर वालों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी नौशाद के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। छह गवाहों की हुई मामले में गवाही इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दौलत यादव ने कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी नौशाद को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा सात हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।


https://ift.tt/Dnzg5sP

🔗 Source:

Visit Original Article

📰 Curated by:

DNI News Live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *