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नशे में सिपाही पर दुकानदार से मारपीट का आरोप:सीतापुर में असलहे से जान से मारने की धमकी, वीडियो आने पर केस दर्ज

सीतापुर के शहर कोतवाली क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी की आपराधिक हरकत ने खाकी की छवि को शर्मसार कर दिया है। एक स्थानीय दुकानदार की शिकायत पर मालखाना सिपाही श्याम शुक्ला के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि सिपाही ने शराब के नशे में धुत होकर दुकान पर गाली-गलौज, मारपीट और असलहा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद से व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मोहल्ला नैपालापुर निवासी विवेक विश्वकर्मा पुत्र गनेशीलाल ने पुलिस अधीक्षक को दी गई तहरीर में बताया कि उसकी पुलिस लाइन गेट के सामने स्थित जनरल स्टोर “बाबा 99” पर 4 दिसंबर 2025 की रात करीब 9:40 बजे सिपाही श्याम शुक्ला शराब के नशे में पहुंचा। आरोप है कि आते ही सिपाही ने गाली-गलौज शुरू कर दी। जब विवेक ने इसका विरोध किया तो सिपाही आपा खो बैठा और उसके साथ मारपीट करने का प्रयास किया। पीड़ित ने बताया कि सिपाही ने न केवल मारपीट की कोशिश की बल्कि असलहा सटाकर जान से मारने की धमकी दी। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और गंभीर हो गया। घटना ने पुलिस की कार्यशैली और अनुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 4 जनवरी 2026 को शहर कोतवाली में मुकदमा संख्या 0007/2026 दर्ज किया गया।
सिपाही श्याम शुक्ला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 131, 352, 351(2) और 296 के तहत केस पंजीकृत किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं व्यापारियों ने आरोपी सिपाही पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।


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