DniNews.Live

Fast. Fresh. Sharp. Relevant News

दोस्त की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा:चित्रकूट कोर्ट ने 10 हजार का लगाया जुर्माना, 3 साल बाद आया फैसला

चित्रकूट में मामूली रंजिश के चलते दोस्त की हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने आरोपी बसंतलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि यह मामला 6 सितंबर 2022 को कर्वी क्षेत्र के कण्ठीपुर गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार रैकवार द्वारा मानिकपुर थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट से संबंधित है। धर्मेंद्र ने अपनी शिकायत में बताया था कि उनके पिता रामखेलावन कर्वी में कसहाई रोड स्थित गल्ला मंडी रोड के पास एक ढाबा चलाते थे। मानिकपुर क्षेत्र के रामपुर कल्याणगढ़ निवासी बसंतलाल का उनके ढाबे पर अक्सर आना-जाना था। धर्मेंद्र के अनुसार, 2 सितंबर 2022 को बसंतलाल उनके पिता रामखेलावन को दो घंटे में घुमाकर लाने की बात कहकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद रामखेलावन वापस नहीं लौटे। जब बसंतलाल से फोन पर संपर्क किया गया, तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। लगातार तलाश के बाद, 6 सितंबर को रामखेलावन का शव मानिकपुर क्षेत्र से बरामद हुआ। जिसके बाद धर्मेंद्र ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित परिवार ने बताया कि घटना से कुछ दिन पहले बसंतलाल रामखेलावन की बाइक एक घंटे के लिए मांगकर ले गया था, लेकिन उसने तीन दिन बाद लौटाई। इस बात पर रामखेलावन ने नाराजगी जताई थी। इसी मामूली रंजिश के चलते बसंतलाल रामखेलावन को बाइक पर मानिकपुर क्षेत्र ले गया। वहां उसने योजनाबद्ध तरीके से शराब पिलाई और फिर पत्थर से कुचलकर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने लावारिस बाइक बरामद की और आरोपी बसंतलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, गुरुवार को सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने इस मामले में अपना निर्णय सुनाया। दोष सिद्ध होने पर आरोपी बसंतलाल को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।


https://ift.tt/JhsvY2c

🔗 Source:

Visit Original Article

📰 Curated by:

DNI News Live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *