देवरिया जिले में पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में सलेमपुर और भटनी थाना क्षेत्रों में सक्रिय दो अलग-अलग पशु तस्करी गिरोहों के कुल छह सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार, ये गिरोह लंबे समय से संगठित तरीके से अवैध पशु परिवहन और क्रूरता संबंधी गतिविधियों में शामिल थे। भटनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने पशु तस्करी के एक गिरोह के दो सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की है। इनमें गैंग लीडर केशवकान्त पाल (पुत्र स्व. राजाराम पाल, निवासी बगरुआ, थाना श्रीरामपुर, देवरिया) और सदस्य नबाब अंसारी (पुत्र स्व. वसीर मियां, निवासी बगरुआ, थाना श्रीरामपुर, देवरिया) शामिल हैं। इनके खिलाफ पूर्व में वर्ष 2023 में गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह क्षेत्र में लगातार अवैध ढंग से पशुओं की खरीद-फरोख्त और परिवहन में सक्रिय था। सलेमपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने दूसरे गिरोह के चार सदस्यों को गैंगस्टर एक्ट में नामजद किया है। इस गिरोह का संचालन देवरिया के अलावा आजमगढ़, जौनपुर और अंबेडकरनगर जिलों में भी था। नामजद आरोपियों में गैंग लीडर अब्दुल्लाह (पुत्र फरीद, निवासी सोफीगढ़, थाना अहिरौला, आजमगढ़), अनुराग यादव (निवासी पडरिया फौलादपुर, बसखारी, अंबेडकरनगर), बंटी राजभर (निवासी सहेला, पवई, आजमगढ़) और अरशद (निवासी लमहन, थाना महाराजगंज, जौनपुर) शामिल हैं। इन चारों पर वर्ष 2024 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 325बीएनएस, गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज है। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह बड़े पैमाने पर पशुओं की तस्करी में शामिल था। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि गैंगस्टर एक्ट लागू होने के बाद अब इन आरोपियों की अवैध संपत्तियों की जांच की जाएगी। यदि जांच में अवैध रूप से अर्जित संपत्ति पाई जाती है, तो उसे जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जिले में पशु तस्करी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे अपराधियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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