अम्बेडकरनगर में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश मोहन कुमार ने एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी अमर उर्फ मोनू को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला इब्राहिमपुर क्षेत्र से संबंधित एक मामले में आया है। इब्राहिमपुर क्षेत्र के एक निवासी ने 1 फरवरी 2022 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी 14 वर्षीय बेटी सुबह 10 बजे घर से लापता हो गई थी। पिता ने गांव के ही अमर उर्फ मोनू पर उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। किशोरी 3 फरवरी 2022 को अपने घर लौट आई थी, जिसके बाद पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़िता ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि अमर उसे अकबरपुर स्थित एक होटल में ले गया था। वहां उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अमर उर्फ मोनू पीड़िता को होटल में ही छोड़कर फरार हो गया था। मामले की सुनवाई के दौरान, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार ने सभी साक्ष्यों और बयानों पर विचार किया। उन्होंने अमर उर्फ मोनू को नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया। इसी आधार पर अदालत ने उसे 20 साल के सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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