बरेली में 2017 में हुए दुष्कर्म और गैर इरादतन हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सुधीर को स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 76 हजार रुपये का जुर्माना मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी निवासी सुधीर को 76 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी ने नौकरी का झांसा देकर एक युवती को बंधक बनाया था, उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी थी। मामला वर्ष 2017 का है। आरोपी सुधीर कुमार उर्फ सूचित युवती को 10,000 रुपये वेतन वाली नौकरी का लालच देकर बरेली लाया था। उसे सुभाषनगर क्षेत्र की एक गली में कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और जबरन दुष्कर्म किया गया। जब युवती ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसे सरिया से बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गई। आरोपी बाद में युवती को जिला अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। इलाज के दौरान पीड़िता की मृत्यु हो गई थी। घटना के संबंध में थाना सुभाषनगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कुल 11 गवाह प्रस्तुत किए। एफटीसी कोर्ट बरेली ने मुख्य आरोपी सुधीर कुमार उर्फ सूचित को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया। उसे 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपये का अर्थदंड, अन्य धाराओं में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदंड, 7 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड, तथा 1 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया गया। कुल अर्थदंड 76,000 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसके न चुकाने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, सह-अभियुक्त जमीला उर्फ अंजलि, निवासी मोहल्ला लाइनपार, थाना मंझोला, मुरादाबाद को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।
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