इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत सरकार को दुबई से भारत आने के लिए याची को अस्थाई पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया है और कहा है कि भारत आने पर अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाएं। कोर्ट ने पवन कुमार राजभर केस के फैसले के आलोक में याची को संबंधित अदालत से अनापत्ति प्राप्त करने का भी आदेश दिया है और पासपोर्ट अधिकारी को दो माह में नियमानुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन तथा न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने खेतासराय जौनपुर के मोहम्मद सादाब की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया । याची का कहना था कि वह दुबई में है।उसके पासपोर्ट की अवधि पूरी हो चुकी है। आपराधिक केस के कारण उसे पासपोर्ट जारी नहीं किया जा रहा।वह भारत आना चाहता है। जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
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