सोनभद्र में डाला-बिल्ली क्रशर ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने जिलाधिकारी बद्री नाथ सिंह को एक ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन खान सुरक्षा निदेशक, वाराणसी क्षेत्र द्वारा जिले की 37 पत्थर खदानों को बंद करने के संबंध में है। अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने बताया कि खान सुरक्षा निदेशक ने 2 दिसंबर 2025 को खान अधिनियम 1952 की धारा 22(3) और 22A(2) के उल्लंघन के आरोप में इन खदानों के संचालन और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के कारण खदान मालिकों को रॉयल्टी और राजस्व भुगतान में समस्या आ रही है। साथ ही, पूर्वांचल के विकास कार्यों की गति धीमी पड़ने और हजारों श्रमिकों, कामगारों व खनन से जुड़े व्यक्तियों के परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। डाला-बिल्ली क्रशर ऑनर्स एसोसिएशन ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि जिन पत्थर खदानों के केवल आंशिक खनन क्षेत्र में अधिनियम का उल्लंघन पाया गया है, उनके सुरक्षित क्षेत्रों में खनन परिवहन की अनुमति दी जाए। एसोसिएशन ने यह शर्त रखी है कि संबंधित खनन पट्टाधारक एक माह के भीतर प्रतिबंधित क्षेत्र में सुधार की योजना और नया सरफेस प्लान प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में केवल सुधारात्मक कार्य किए जाएंगे, खनन कार्य पूर्णतः बंद रहेगा, ताकि खान सुरक्षा महानिदेशालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
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