महाराजगंज जिला कारागार में बंद एक निर्धन सिद्धदोष बंदी रहीम उर्फ अली छोटू उर्फ कटिया को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) की पहल पर रिहा कर दिया गया है। बंदी जुर्माना राशि का भुगतान न कर पाने के कारण जेल से बाहर नहीं आ पा रहा था। डालसा सचिव सुनील कुमार नागर ने अपनी निजी स्तर पर यह राशि जमा कराई। रहीम उर्फ अली छोटू उर्फ कटिया, पुत्र विस्मिल्लाह, निवासी धनेवा धनेई, वार्ड संख्या-11, सुकठिया, नगर पालिका परिषद, थाना कोतवाली, जनपद महराजगंज, को मुकदमा अपराध संख्या 231/2023, एस.टी. संख्या 2435/2025, धारा 3(1) यू.पी. जी.टी. एक्ट के तहत 02 वर्ष 01 माह के कारावास और 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया था। निर्धनता के कारण रहीम न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ था, जिसके चलते उसकी रिहाई रुकी हुई थी। इस मानवीय स्थिति को देखते हुए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महराजगंज के सचिव सुनील कुमार नागर ने व्यक्तिगत रूप से बंदी की जुर्माना राशि जमा की। राशि जमा होने के बाद, रहीम उर्फ अली छोटू उर्फ कटिया को जिला कारागार महराजगंज से विधिवत रिहा कर दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का यह कार्य न्याय तक समान पहुंच और मानवीय संवेदनशीलता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। श्री अरविन्द मलिक, माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महराजगंज के मार्गदर्शन में, ऐसे निर्धन बंदियों को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जा रही है जिनकी ओर से कोई पैरवी करने वाला उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, कारागार के बाहर रहने वाले निर्धन एवं असहाय व्यक्ति, जिनकी वार्षिक आय 3,00,000 रुपये से कम है, उन्हें भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
https://ift.tt/JaoiYW6
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live

Leave a Reply