आजमगढ़ कोर्ट ने झूठी अफवाह फैलाने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे 2 वर्ष 9 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में सब इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह ने मुबारकपुर थाने में शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि अभियुक्त विकास सिंह उर्फ विक्की ठाकुर जो की प्रतापगढ़ जिले के अंतू थाना क्षेत्र का रहने वाला है। झूठी अफवाह फैला रहा है। जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। इस मामले में सब इंस्पेक्टर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। दर्ज मुकदमे में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में सुनवाई शुरू कर दी, जिसके आधार पर कोर्ट ने मामले में सजा सुनाई। 6 गवाहों ने दी मामले में गवाही इस मामले में कोर्ट में छह गवाह होने गवाही दी, जिसके आधार पर आजमगढ़ के सीजीएम ने अभियुक्त विकास सिंह और विक्की ठाकुर को दोषी पाते हुए 2 वर्ष 9 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। जिले में लगातार ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की मॉनिटरिंग और प्रभावी पैरवी के कारण आरोपियों को सजा सुनाई जा रही है।
https://ift.tt/wXfREAD
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live

Leave a Reply