झांसी में मासूम बच्ची से रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उसने 3 साल पहले 9 साल की बच्ची को जंगल में ले जाकर रेप किया था। पिता की तहरीर पर केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। जो पीड़िता को दिया जाएगा। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर दो माह की जेल अतिरिक्ट काटनी होगी। यह फैसला मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी ने सुनाया है। घर के बाहर खेल रही थी बच्ची विशेष लोक अभियोजक चंद्रप्रकाश शर्मा ने बताया- 22 मार्च 2022 को एक व्यक्ति ने ककरवई थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि 21 मार्च 2020 को उसकी 9 साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। दोपहर 3 बजे बेटी को बुलाने गया तो पता चला कि ककरवई निवासी मुन्नालाल उर्फ मुन्ना पुत्र भगवत अहिरवार जंगल की तरफ ले गया। बेटी को ढूंढ़ते हुए जंगल की तरफ गया। तब जंगल में आरोपी मुन्ना बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। चिल्लाने पर आरोपी मौके से भाग गया था। पुलिस ने छेड़छाड़ का केस दर्ज किया था। बाद में पीड़िता ने बताया कि आरोपी मुन्ना ने उसके साथ जबरन रेप किया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है। अब रेप का आरोप सिद्ध होने पर आराेपी मुन्ना को 20 साल की सजा सुनाई गई है।
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