जौनपुर में जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चंद्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू करने का आदेश दिया है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से जनपद की संपूर्ण सीमा में लागू हो गया है। यह आदेश आगामी त्योहारों और प्रतियोगी/शैक्षिक परीक्षाओं के मद्देनजर निष्पक्षता और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं की शुचिता, निष्पक्षता और लोक शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव ने जनपद में राजकीय एवं निजी प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू करने की अपेक्षा की थी। आवश्यकता पड़ने पर यह धारा 200 मीटर के दायरे के बाहर भी लागू की जा सकती है। यह आदेश आगामी 18 फरवरी तक प्रभावी रहेगा।
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