जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र के हबुसही गांव में एक कोटेदार के खिलाफ राशन वितरण में अनियमितता और कालाबाजारी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई जिला खाद्य पूर्ति निरीक्षक के निर्देश पर की गई है। केराकत के पूर्ति निरीक्षक बलवंत सिंह ने बुधवार दोपहर 12 बजे दुकान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोटेदार मौके पर मौजूद था और दुकान खुली पाई गई। हालांकि, दुकान पर नियमानुसार साइन बोर्ड, लाभार्थियों की सूची, टोल फ्री नंबर, स्टॉक बोर्ड, रेट बोर्ड और अन्य विभागीय सूचनाएं प्रदर्शित नहीं थीं। जांच में दुकान के स्टॉक में भारी अनियमितता सामने आई। कुल 15 क्विंटल 57 किलोग्राम चावल, 10 क्विंटल 18 किलोग्राम गेहूं और 15 किलोग्राम चीनी कम पाई गई। मौके से केवल दो बोरी गेहूं और तीन बोरी चावल ही बरामद किया जा सका। कुल 259 कार्डधारकों में से 27 ने मौके पर लिखित बयान दर्ज कराए। उन्होंने आरोप लगाया कि कोटेदार उनके अंगूठे के निशान तो ले लेता था, लेकिन उन्हें राशन का वितरण नहीं करता था। कार्डधारकों के बयानों और एमआईएस (MIS) डेटा के मिलान से यह स्पष्ट हो गया कि कोटेदार खाद्यान्न और चीनी की कालाबाजारी में लिप्त था। जांच अधिकारी ने अपनी पूरी रिपोर्ट जौनपुर के जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी। जिला मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लेते हुए कोटेदार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए। प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशों के बाद कोटेदार के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।
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