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जालौन में BDO से अवैध वसूली:उत्पीड़न का आरोप, कोर्ट के आदेश पर 4 नामजद सहित 8 पर FIR

जालौन के महेवा विकासखंड में तैनात एक ग्राम विकास अधिकारी (VDO) ने कुछ लोगों पर उनके नाम का दुरुपयोग कर सरकारी योजनाओं में अवैध वसूली और उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर न्यायालय के आदेश के बाद कदौरा थाना पुलिस ने चार नामजद सहित आठ आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। VDO ने बताया कि ग्राम स्तर पर तैनात कुछ लोग शौचालय, आवास सहित अन्य ग्रामीण योजनाओं में उनके नाम से अवैध वसूली कर रहे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उन्हें जातिसूचक गालियां दीं, मारपीट की, दुराचार व जान से मारने की धमकियां दीं। इस दौरान उनके करीब डेढ़ वर्षीय पुत्र अनिकेत को भी चोटें आईं। आरोपियों में ग्राम गुलौली की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अर्चना नामदेव, उनकी पुत्री स्टाफ नर्स शिवानी, दामाद सुनील कुमार, कालपी निवासी सोनू सिंह उर्फ सोनू महाराज तथा चार अज्ञात लोग शामिल हैं। VDO ने इन सभी पर अवैध वसूली और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, 6 सितंबर 2024 को आरोपियों ने बरही बंबा के पास एक पेट्रोल पंप के समीप उन्हें घेर लिया। उनसे 50 हजार रुपये की रंगदारी मांगी गई और रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस दौरान जबरन 2600 रुपये भी छीन लिए गए। इसके अतिरिक्त, आरोपी सोनू महाराज पर सोशल मीडिया पर VDO के खिलाफ अश्लील व आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने का भी आरोप है। पीड़िता ने यह भी बताया कि 26 मार्च 2025 को उनसे 10 हजार रुपये प्रतिमाह रंगदारी की मांग की गई थी। VDO ने बताया कि उन्होंने 20 मई 2025 को कदौरा थाने में प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 27 मई 2025 को पुलिस अधीक्षक जालौन को भी शिकायती पत्र सौंपा गया, परंतु वहां भी सुनवाई न होने पर उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय के आदेश पर कदौरा पुलिस ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अर्चना नामदेव, शिवानी, सुनील कुमार, सोनू सिंह उर्फ सोनू महाराज सहित चार नामजद व चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 304, 308/2, 131, 79, 115/2, 352 एवं 351 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है।


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