फर्रुखाबाद में जानलेवा हमले के एक मामले में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक शैली रॉय ने मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने दो भाइयों रामबहादुर और राजकुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर सात-सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। आदेश दिया गया है कि जुर्माना न देने पर उन्हें तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में एक तीसरे आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसके स्कूल से रिकॉर्ड तलब किया गया है। यह मामला थाना नवाबगंज क्षेत्र के गांव बबुरारा निवासी प्रमोद कुमार की रिपोर्ट पर आधारित है। प्रमोद ने बताया था कि 28 अगस्त 2007 की शाम छह बजे वह खेत से घर जा रहा था। इसी दौरान आरोपी रामबहादुर, राजकुमार, राजकुमार के पुत्र और रामप्रकाश ने उसे रास्ते में रोक लिया। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों ने लाठी-डंडों से उस पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। प्रमोद ने आरोप लगाया था कि सभी आरोपी उसकी चाची रामबिटोली की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे और इसका विरोध करने पर उस पर जानलेवा हमला किया गया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अदालत ने साक्ष्यों, चिकित्सीय रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही के आधार पर सभी आरोपियों को 29 नवंबर को दोषी करार दिया था। सुनवाई के दौरान एक आरोपी रामप्रकाश की मृत्यु हो गई थी। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने राजकुमार के पुत्र को अवयस्क बताया। इस पर न्यायाधीश ने प्राथमिक विद्यालय बबुरारा के प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी कर 25 दिसंबर को बुलाया है। उन्हें एसआर रजिस्टर, प्रवेश फॉर्म और टीसी रजिस्टर लेकर कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। अभियुक्त के अवयस्क होने की सुनवाई के बाद ही इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
https://ift.tt/Ik7eFy3
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live

Leave a Reply