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छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा:मथुरा में ऑटो चालक ने दरिंदगी की थी, कोर्ट ने 1.8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

मथुरा में छात्रा से दुष्कर्म के मामले में एडीजे विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) डॉ. पल्लवी अग्रवाल की अदालत ने ऑटो चालक को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1.8 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह घटना 10 सितंबर की सुबह की है। लखनऊ निवासी एक छात्रा सुबह करीब पांच बजे बस से यमुना एक्सप्रेसवे स्थित वृंदावन कट पर उतरी थी। उसे हाईवे पर स्थित एक विश्वविद्यालय जाना था। छात्रा ने विश्वविद्यालय जाने के लिए एक ऑटो किराए पर लिया। ऑटो में बैठने से पहले उसने चालक से उसका नाम-पता पूछा, जिस पर उसने अपना नाम दिनेश सिंह, निवासी गांव गौसना, थाना जमुनापार बताया। छात्रा चालक पर भरोसा कर ऑटो में सवार हो गई। कुछ दूरी तय करने के बाद चालक ऑटो को गलत रास्ते पर ले जाने लगा, जिससे छात्रा को संदेह हुआ। इसके बावजूद चालक उसे राधा कोल्ड राया रोड के पास से शाहपुर की ओर ले गया। एक फैक्ट्री के पीछे सुनसान इलाके में ऑटो रोककर उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद छात्रा किसी तरह वहां से निकलकर जमुनापार थाने पहुंची और आरोपी ऑटो चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छात्रा का चिकित्सीय परीक्षण कराया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर ऑटो चालक दिनेश सिंह को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवनीश उपाध्याय ने प्रभावी पैरवी की। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।


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