गोरखपुर में छात्रवृत्ति आवेदन के दौरान आय प्रमाण पत्र से जुड़े शासनादेश का पालन न करना विद्यार्थियों पर भारी पड़ सकता है। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि आवेदन के साथ पिता का आय प्रमाण पत्र ही लगाया जाए, लेकिन इसके बावजूद कई विद्यार्थी स्वयं का आय प्रमाण पत्र संलग्न कर रहे हैं। ऐसे आवेदनों को जांच के दौरान निरस्त किया जा सकता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही सभी आवेदनों की स्क्रूटनी की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि किसी भी अभ्यर्थी का स्वयं का आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदन में केवल पिता का आय प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। दशमोत्तर छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि बढ़ी दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को राहत देते हुए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 जनवरी 2026 कर दी गई है। इससे वे छात्र भी आवेदन कर सकेंगे, जो पहले तकनीकी कारणों से आवेदन नहीं कर पाए थे। सर्वर से जुड़ी समस्याओं और अन्य तकनीकी शिकायतों के बाद शासन ने आवेदन की समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया। विभागीय जांच में यह भी सामने आया है कि पहले किए गए कई आवेदनों में आय प्रमाण पत्र को लेकर त्रुटियां पाई गई हैं। सही दस्तावेज से ही मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ जिला समाज कल्याण विभाग ने विद्यार्थियों से अपील की है कि आवेदन भरते समय सभी निर्देश ध्यान से पढ़ें और समय रहते सही प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन पूरा करें, ताकि छात्रवृत्ति स्वीकृति में किसी तरह की बाधा न आए।
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