चित्रकूट जिले में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान की गति धीमी है। यहां दो विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं, लेकिन अब तक केवल 31 प्रतिशत प्रपत्र ही डिजिटाइज्ड हो पाए हैं। इस कार्य की अंतिम तिथि 11 दिसंबर निर्धारित है। जिले में कुल 7,38,948 मतदाता हैं, जिनमें चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में 3,85,302 और मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र में 3,53,646 मतदाता शामिल हैं। इन क्षेत्रों में 440 बूथ बनाए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर 4 नवंबर से शुरू हुए इस अभियान में सभी 440 बूथों पर बीएलओ तैनात किए गए हैं। बीएलओ ने घर-घर जाकर लगभग 7,38,948 मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए हैं। अब मतदाताओं द्वारा भरे गए प्रपत्र जमा किए जा रहे हैं। कुल मतदाताओं के मुकाबले अब तक 2,35,170 मतदाताओं के गणना प्रपत्र हस्ताक्षर सहित ऑनलाइन किए जा चुके हैं। यह कार्य 11 दिसंबर तक पूरा करना एक चुनौती है। द्वारिकापुरी की बीएलओ पुष्पा सोनी ने बताया कि वे घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रही हैं और उन्हें प्रपत्र भरने की जानकारी दे रही हैं। यदि कोई मतदाता घर पर नहीं मिलता है, तो वे अगले दिन दोबारा संपर्क करती हैं। गणना प्रपत्र में एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत मतदाता सूची में शामिल अपने परिजनों जैसे बाबा, दादी, नाना या नानी में से किसी एक का विवरण भरना अनिवार्य है। यह छह निर्धारित रिश्तों के आधार पर मतदाता की पहचान की पुष्टि के लिए है। अधिकारियों के अनुसार, यह व्यवस्था मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, सटीक और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है। यदि 2023 की सूची में ये छह रिश्ते भी नहीं मिलते हैं, तो मतदाताओं को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 13 प्रपत्रों में से किसी एक का सबूत देना होगा। अपर जिलाधिकारी (एडीएम) उमेश चंद्र निगम ने बताया कि यदि किसी मतदाता को अभी तक एसआईआर फॉर्म नहीं मिला है, तो वे बीएलओ से संपर्क करें। बीएलओ की जिम्मेदारी है कि वे प्रत्येक मतदाता का फॉर्म भरवाकर उसे 4 दिसंबर तक जमा करवा लें। प्रत्येक मतदाता को एसआईआर फाॅर्म भरना अनिवार्य है। बीएलओ हर व्यक्ति के लिए दो फार्म देंगे। दोनों फार्म में पासपोर्ट साइज की फोटो लगानी है। दिए गए फॉर्म में मांगीं गई जानकारी देनी होगी। कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। यदि 2003 की वोटर लिस्ट में माता -पिता का नाम नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सूची प्रकाशित होने के बाद मतदाताओं को नोटिस जारी होगी। तब उन्हें वोट देने के लिए अनिवार्य किए गए 12 प्रपत्रों में कोई एक देना होगा।
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