चंदौली के मुगलसराय कस्बे में अवैध रूप से संचालित मीट और मुर्गे की दुकानों को बंद कराने के लिए बुधवार को अभियान चलाया गया। इस अभियान में नगर पालिका सहित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम शामिल थी। टीम ने मीट और मुर्गे की विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया। जिन दुकानों के पास लाइसेंस नहीं थे और जो मानकों का उल्लंघन कर रही थीं, उन्हें तत्काल बंद करा दिया गया। मौके पर इन दुकानों से जब्त की गई मुर्गा जाली, खोके और औजार नगर पालिका को सौंप दिए गए। वहीं कार्रवाई के दौरान हैदरी अली मीट शाप, मोहम्मद इमरान मीट शाप, इरफान पोल्ट्री, इमरान चिकन शाप, आरिफ चिकन शॉप और फ्रेश चिकन शॉप जैसी कई दुकानों का गहन निरीक्षण किया गया। ये सभी दुकानें बिना लाइसेंस के संचालित पाई गईं, जिसके बाद उन्हें तुरंत बंद कर दिया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में बिना लाइसेंस के मीट, मुर्गा या मछली की दुकानें अवैध रूप से संचालित पाई जाती हैं, तो अधिकतम दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एसडीएम अनुपम मिश्रा ने बताया कि मांस, मछली और मुर्गे की दुकानों के लाइसेंस जारी करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की शर्तों का पालन करना आवश्यक है। इन शर्तों में दुकान का मंदिर या पूजा स्थल से कम से कम 100 मीटर और विद्यालयों से लगभग 50 मीटर की दूरी पर होना शामिल है। इसके अतिरिक्त, दुकानों में गहरे रंग के पर्दे या शीशे लगे होने चाहिए, मांस कारोबारी के पास स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए, और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका या नगर पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) उपलब्ध होना चाहिए। नजदीकी पुलिस थाने से भी NOC प्राप्त करना अनिवार्य है। इस अभियान में एसडीएम अनुपम मिश्रा, सीओ कृष्ण मुरारी शर्मा, सहायक आयुक्त कुलदीप सिंह, अधिशासी अधिकारी राजीव सक्सेना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार गोंड और रणधीर सिंह यादव मौजूद रहे।
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