DniNews.Live

Fast. Fresh. Sharp. Relevant News

घर में घुसकर मारने वालों को 7 वर्ष की सजा:आजमगढ़ कोर्ट ने 33 साल बाद सुनाया फैसला

आजमगढ़ में घर में घुसकर बुरी तरह से मार कर घायल करने के 33 साल पुराने मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को सात सात वर्ष के साधारण कारावास व प्रत्येक को 17000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 10 रश्मि चंद ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा अब्दुल बारी निवासी इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर की गांव की अब्दुल हई से बंटवारे का विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के कारण 24 जून 1992 को सुबह 7:00 बजे सरफराज ,खुर्शीद तथा आफताब पुत्रगण अब्दुल हई और अब्दुल बारी की बहन खतीजा खातून में कहा सुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर तीनों हमलावरों ने घर में घुसकर खतीजा को चाकू से मार कर घायल कर दिया। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। इस दौरान मुकदमा आरोपी आफताब की मृत्यु हो गई । तीन गवाहों ने दी मामले में गवाही इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल तीन गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए गए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सरफराज तथा खुर्शीद को सात सात वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को 17000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।


https://ift.tt/ujz3SMo

🔗 Source:

Visit Original Article

📰 Curated by:

DNI News Live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *