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गोवंश कटाने के आरोपी को 5 साल की सजा:बागपत कोर्ट ने 10 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

बागपत कोर्ट ने गोवंश कटान के एक मामले में आरोपी इलियास पुत्र नफीर को दोषी करार देते हुए 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला सभी सबूतों के आधार पर सुनाया गया। यह मामला सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र से संबंधित है। वर्ष 2014 में बहादुरगढ़, हापुड़ निवासी इलियास पुत्र नफीर के खिलाफ गोवंश कटान का मामला दर्ज किया गया था। तब से यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। आरोपी इलियास जमानत पर बाहर था। न्यायालय द्वारा उसके गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। सिंघावली अहीर पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां उसे सजा सुनाई गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) गगन गौड़ ने बताया कि न्यायालय ने सभी साक्ष्यों के आधार पर दोषी को यह सजा सुनाई है।


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