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गोरखपुर में शुरू हुई बिजली बिल राहत योजना:उपभोक्ताओं को मिलेगी सरचार्ज माफी- मूल बकाये में छूट, पुराने बकायेदार भी उठा सकेंगे इसका लाभ

गोरखपुर में बिजली निगम ने बिजली बिल राहत योजना की शुरुआत कर दी है। यह योजना तीन चरणों में लागू होगी, जिसमें दो किलोवाट तक के घरेलू और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक कनेक्शनों के बकाया बिजली बिल पर बड़ी राहत दी जाएगी। इस बार पहली बार मूल बकाये में भी छूट का प्रावधान किया गया है, जिससे पुराने बकायेदारों को वास्तविक राहत मिलेगी। दरअसल, योजना का लाभ अप्रैल 2025 से पहले के सभी बकायेदार उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसमें वे उपभोक्ता भी शामिल हैं जिन्होंने 31 मार्च तक बिल का भुगतान नहीं किया है, जिनके खिलाफ RC जारी है या जिनका कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया है। निगम ने उपभोक्ताओं को जागरूक करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पंजीकरण- भुगतान की प्रक्रिया योजना के लिए पंजीकरण एक दिसंबर से शुरू हो गया है। पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को दो हजार रुपये जमा करने होंगे। इसके बाद उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार एकमुश्त भुगतान या मासिक किस्तों के माध्यम से बकाया जमा कर सकेंगे। बकाया भुगतान करने पर सरचार्ज पूरी तरह माफ होगा और मूल बकाये में भी निर्धारित प्रतिशत के अनुसार छूट मिलेगी। मूल बकाये में मिलने वाली छूट योजना में तीन चरणों के आधार पर छूट दी जाएगी। पहले चरण में पंजीकरण के बाद 30 दिन के भीतर पूरा भुगतान करने पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। दूसरे चरण में इसी शर्त पर 20 प्रतिशत और तीसरे चरण में 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। निगम का मानना है कि इससे उपभोक्ताओं को वास्तविक राहत मिलेगी और बकाया राशि निपटाने में आसानी होगी। अधीक्षण अभियंता लोकेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि उपभोक्ताओं को इस राहत योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरचार्ज माफी और मूल बकाये में छूट उपभोक्ताओं के आर्थिक बोझ को कम करेगी। सभी अभियंताओं और फील्ड कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उपभोक्ताओं को योजना की पूरी जानकारी दें और समस्याओं का तुरंत समाधान करें।


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