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गोरखपुर में रविवार को नॉन-वेज पूरी तरह प्रतिबंधित:मांस-मछली की दुकानें से लेकर होटल-रेस्टोरेंट तक सब रहेंगे बंद, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

गोरखपुर में जैन श्वेतांबर समाज के आराध्य भगवान पार्श्वनाथ के जन्मोत्सव (पौष बदी दशमी) के अवसर पर नगर निगम ने रविवार को पूरे शहर में मांस-मछली की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। पूरे दिन नॉन-वेज से जुड़े सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। धार्मिक पर्व के सम्मान में नगर निगम ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी स्तर पर मांसाहारी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। सभी मांस-मछली की दुकानें रहेंगी बंद नगर निगम के निर्देश के अनुसार शहर में स्थित सभी मांस, मछली और मुर्गे की दुकानें 14 दिसंबर को पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। निगम की प्रवर्तन टीमें पूरे दिन निरीक्षण करेंगी ताकि किसी भी प्रकार की अवैध बिक्री न हो सके। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जारी आदेश के तहत शहर की सभी वधशालाएं भी रविवार को बंद रहेंगी। न तो वध कार्य किया जाएगा और न ही किसी प्रकार की आपूर्ति की अनुमति दी जाएगी। इस पर विशेष निगरानी के लिए पशु चिकित्सा और सफाई विभाग की टीमों को तैनात किया जाएगा। होटल और रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा नॉन-वेज
नगर आयुक्त के निर्देश में कहा गया है कि शहर के किसी भी होटल, ढाबे या रेस्टोरेंट में 14 दिसंबर को मांसाहारी भोजन तैयार या परोसा नहीं जाएगा। इस प्रतिबंध का असर केवल बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि किचन में नॉन-वेज पकाने पर भी रोक रहेगी। अतः होटल और रेस्टोरेंट केवल शाकाहारी मेन्यू ही उपलब्ध कराएंगे। जोनल सैनिटरी अधिकारी अखिलेश कुमार ने बताया कि सतर्कता टीमों को आदेशित किया गया है कि वे पूरे दिन भ्रमण कर नियमों का पालन सुनिश्चित करें। यदि किसी दुकान, होटल या रेस्टोरेंट में नॉन-वेज पाया गया तो तत्काल कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक अवसर को देखते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धार्मिक माहौल बनाए रखने पर जोर
जैन समाज के सदस्यों ने नगर निगम के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि भगवान पार्श्वनाथ का जन्मोत्सव पवित्रता और अहिंसा का प्रतीक है। शहर में नॉन-वेज पर रोक से धार्मिक वातावरण और भी शांतिपूर्ण रहेगा। नगर निगम ने नागरिकों से आग्रह किया है कि धार्मिक पर्व के सम्मान में प्रशासन को सहयोग दें और निर्धारित दिन नॉन-वेज खरीदने, बेचने या उपयोग करने से परहेज़ करें।


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