गोरखपुर में घने कोहरे के बीच सड़क हादसों की आशंका को देखते हुए क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने बस संचालन को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यात्रियों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और तेज रफ्तार के कारण हो रहे हादसों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बसों की अधिकतम गति तय की गई है। दरअसल, रात के समय एक्सप्रेसवे पर चलने वाली बसों की अधिकतम रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। वहीं सामान्य सड़कों पर बसें 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से नहीं चलेंगी। विभाग का कहना है कि कोहरे के दौरान दृश्यता बेहद कम हो जाती है, ऐसे में नियंत्रित गति ही दुर्घटनाओं से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई आरटीओ अधिकारियों ने सभी बस चालकों और परिचालकों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। स्पष्ट किया गया है कि नियमों की अनदेखी करने पर चालक और बस संचालक दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनुपालन की निगरानी के लिए विशेष मॉनिटरिंग टीमें गठित की गई हैं, जो प्रमुख मार्गों, एक्सप्रेसवे और बस स्टैंडों पर लगातार नजर रखेंगी। यात्रियों से सहयोग की अपील परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं। उन्होंने यात्रियों से भी अपील की कि वे सुरक्षित यात्रा के लिए नियमों के पालन में सहयोग करें और किसी भी लापरवाही की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दें।
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