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गैर इरादतन हत्या के दोषी को 10 साल की सजा:चंदौली कोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना, दो पक्षों के बीच हुई थी मारपीट

चंदौली के अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत ने बुधवार को गैर इरादतन हत्या के एक मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने सदर कोतवाली क्षेत्र के माटीगांव निवासी चंद्रशेखर को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि दोषी अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला 30 अप्रैल 2011 का है, जब सदर कोतवाली क्षेत्र के माटीगांव में किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इस दौरान चंद्रशेखर ने अपने बड़े भाई के बेटे की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी चंद्रशेखर को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। बुधवार को इसी मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान पुलिस के पैराकार अजय कुमार ने आरोपी के खिलाफ तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वहीं, अभियोजन की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार त्रिपाठी (एडीजीसी) ने कोर्ट में अपना तर्क प्रस्तुत किया। साक्ष्य और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने चंद्रशेखर को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया।


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