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गैंगस्टर शकील मास्टर की 69.66 लाख की संपत्ति कुर्क:गिरोह बनाकर हत्या, जान से मारने की धमकी और गांजा बिक्री से अर्जित किया था अवैध धन

फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर गैंगस्टर और संगठित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मक्खनपुर पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने गैंगलीडर शकील मास्टर की करीब 69 लाख 66 हजार 228 रुपए की चल-अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त कर ली। यह कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनुज चौधरी के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद अरुण चौरसिया और एसडीएम गजेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में की गई। अभियान में थाना मक्खनपुर पुलिस टीम के साथ राजस्व विभाग की टीम भी शामिल रही। कुर्की की यह कार्रवाई थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत मुकदमा गैंगस्टर एक्ट से संबंधित है। जिसे गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार, अभियुक्त शकील मास्टर पुत्र खालिक उर्फ अब्दुल खालिद, निवासी रूकनपुरा, थाना शिकोहाबाद ने एक संगठित गिरोह बनाकर हत्या, मारपीट, गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी, गांजा बिक्री और जुआ-सट्टा जैसे अपराधों के जरिए अवैध धन अर्जित किया। इसी अवैध कमाई से उसने अपने और अपने पुत्र मोहम्मद अकील के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदी थीं, जिनका वह स्वयं उपयोग कर रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, गैंगलीडर शकील मास्टर के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में डेढ़ दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या, एनडीपीएस एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, जुआ अधिनियम, जानलेवा हमला और सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे संगीन मामले शामिल हैं। एसएसपी सौरभ दीक्षित ने स्पष्ट किया कि जनपद में आदतन अपराधियों और संगठित गिरोह चलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अपराध से अर्जित संपत्तियों को कुर्क कर अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने की नीति पर पुलिस पूरी सख्ती से काम कर रही है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।


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