बुलन्दशहर में गैंगस्टर जय सिंह की ₹1,64,537 की संपत्ति जब्त करने का आदेश न्यायालय ने पुष्ट कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश-08 (विशेष न्यायाधीश) गैंगस्टर एक्ट बुलंदशहर चंद्रविजय श्रीनेत ने जय सिंह की आपत्ति को खारिज करते हुए जिलाधिकारी के पूर्व आदेश को बरकरार रखा। यह कार्रवाई जिलाधिकारी बुलन्दशहर के आदेश पर 3 दिसंबर 2024 को की गई थी। जय सिंह, पुत्र नाहर सिंह, निवासी ग्राम खदाना, थाना अहार, जनपद बुलन्दशहर पर धोखाधड़ी कर प्लॉट बेचकर अवैध धन अर्जित करने का आरोप था। यह धनराशि उसके बैंक खाते में जमा की गई थी। गैंगस्टर अधिनियम की धारा-14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए ₹1,64,537 की धनराशि जब्त की गई थी। अभियुक्त जय सिंह ने इस आदेश के विरुद्ध न्यायालय में आपत्ति/प्रत्यावेदन दाखिल किया था। बुलन्दशहर पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, 2 फरवरी 2026 को न्यायालय ने जय सिंह की आपत्ति को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने आदेश दिया कि बैंक खाते में जमा यह धनराशि राज्य में निहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार, प्रभारी निरीक्षक मॉनीटरिंग सैल यशपाल सिंह, कोर्ट मोहर्रिर नीरज कुमार और रीना का योगदान सराहनीय रहा।
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