गाजीपुर के विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट अभिमन्यु सिंह की अदालत ने 17 साल पुराने हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले की पुष्टि चीफ डिफेंस काउंसिल रतन जी श्रीवास्तव ने की। यह मामला वर्ष 2008 का है। सदर कोतवाली क्षेत्र के रजदेपुर इलाके में विनोद नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान, दो मुख्य आरोपियों की मृत्यु हो गई। शेष दो आरोपी नंदे और गुड्डू राम को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। डिफेंस काउंसिल रतन जी श्रीवास्तव ने बताया कि यह मुकदमा कई वर्षों से लंबित था, क्योंकि गवाहियां अधूरी थीं और गवाह उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने इस मामले को अपने संज्ञान में लेने के बाद इसे जल्द निपटाने का प्रयास किया। लगभग 17 साल तक चले इस मुकदमे में आरोपियों ने करीब 2 साल जेल में बिताए। कुल 7 गवाहों की गवाही दर्ज की गई। गवाहों के बयान सुनने के बाद अदालत ने दोनों अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का फैसला सुनाया।
https://ift.tt/oluBRx4
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live

Leave a Reply