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गाजियाबाद में GRAP-4 लागू, 7 अवैध फैक्ट्रियां सील:आवासीय क्षेत्रों में अवैध संचालन पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की कार्रवाई

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर GRAP स्टेज-4 लागू कर दिया गया है। इसके तुरंत बाद गाजियाबाद में प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने आवासीय इलाकों में अवैध रूप से चल रही फैक्ट्रियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत गाजियाबाद के गगन विहार क्षेत्र में चामुंडा मंदिर के पास संचालित सात औद्योगिक इकाइयों को सील कर दिया गया। जांच में पाया गया कि ये फैक्ट्रियां बिना किसी वैध अनुमति के आवासीय क्षेत्र में चल रही थीं। इन इकाइयों से निकलने वाला धुआं और रसायन आसपास के लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था और वायु प्रदूषण को बढ़ा रहा था। सील की गई फैक्ट्रियों में पाउडर कोटिंग और डाइंग से जुड़ी इकाइयां शामिल हैं, जो लंबे समय से नियमों का उल्लंघन कर रही थीं। GRAP के नियमों के अनुसार, आवासीय क्षेत्रों में ऐसी औद्योगिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध है। गाजियाबाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि GRAP स्टेज-4 के तहत प्रदूषण फैलाने वाली सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी पूर्व सूचना के सख्त कार्रवाई की जाएगी। GRAP-4 के तहत निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े सभी कार्यों पर भी पूरी तरह प्रतिबंध है। इसके बावजूद लोनी क्षेत्र में एक फर्म द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया था। इस मामले में संबंधित फर्म पर 5 लाख रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना लगाने की संस्तुति की गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि गाजियाबाद में आगे भी ऐसे अवैध उद्योगों और नियम तोड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। बोर्ड का कहना है कि जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


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